पिथौरा : ग्राम पंचायत लाखागढ़ में पंच तथा सरपंच पद के लिए आरक्षण की कार्यवाही 29 मई को
महासमुंद : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के परिपालन में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 13 एवं धारा 17 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 4 एवं 7 के तहत विकासखण्ड पिथौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत लाखागढ़ के वार्डों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला प्रवर्ग हेतु आरक्षण की कार्यवाही एवं सरपंच पद हेतु आरक्षण की अवधारणा की कार्यवाही 29 मई 2023 को प्रातः 11ः00 बजे जनपद पंचायत पिथौरा के सभाकक्ष में किया जाएगा।
कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित करते हुए कहा है कि निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर कोई भी संबंधित पंचायत क्षेत्र अंतर्गत वयस्क निवासी एवं आमजन कार्यक्रम में उपस्थित होकर प्रक्रिया का अवलोकन कर सकते हैं। साथ ही किसी भी प्रकार के आक्षेप होने पर कार्यवाही समय पर लिखित आवेदन दिया जा सकता है। जिस पर अधिकृत प्राधिकारी द्वारा तत्काल यथोचित निर्णय लेकर आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी।