महासमुंद : स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों से 15 जून तक आवेदन आमंत्रित
महासमुन्द : जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति महासमुंद द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक आवेदकों से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए निर्धारित प्रारूप में 15 जून 2023 तक आवेदन आमंत्रित किए गए है।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि जिले के अनुसूचित जनजाति वर्गों के आवेदकों के लिए स्मॉल बिजनेस योजना इकाई लागत 3 लाख रुपए, टर्म लोन योजना उद्योग क्षेत्र हेतु इकाई लागत 5 लाख रुपए, टर्म लोन योजना कृषि क्षेत्र में इकाई लागत 5 लाख रुपए, टर्म लोन योजना कृषि क्षेत्र में इकाई लागत 3 लाख रुपए हेतु प्रत्येक योजना अंतर्गत एक-एक इकाई के लिए लक्ष्य प्राप्त हुए है।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदकों से प्रस्तावित आवेदन प्राप्त होने पर पात्रतानुसार चयन समिति की बैठक के उपरांत चयनित आवेदकों को ऋण वितरण संबंधी आगे की कार्यवाही की जाएगी। आवेदकों की पात्रता एवं शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य हो एवं जिले का मूल निवासी हो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के आवेदकों को वार्षिक आय तीन लाख तक होनी चाहिए तथा उसकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो। जाति, निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि पूर्व में किसी भी बैंक व शासकीय योजनाओं में ऋण अथवा अनुदान का लाभ न लिया हो।
उन्होंने बताया कि आवेदक स्वयं का पासपोर्ट साईज का फोटो, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, बैंक खाता पासबुक, शैक्षणिक योग्यता, राशन कार्ड एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट व ऋण राशि के दोगुने मूल्य का जमानत हेतु जमीन का बी-1, नक्शा, खसरा, सीफार्म एवं सर्च रिपोर्ट तथा शासकीय नौकरी वाले का वर्तमान समय के तीन माह का वेतन पर्ची (पे स्लिप) और विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित सभी दस्तावेजों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति महासमुंद में उपस्थित होकर 15 जून 2023 शाम 5ः00 बजे तक अपना आवेदन कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला अंत्यावसायी महासमुंद के टेलीफोन नं. 07723-224782 में संपर्क किया जा सकता है।