महासमुंद : कारखानों में श्रमिकों व कर्मचारियों को अवकाश दिये जाने संबंधी आदेश जारी
उप निर्वाचन 2023 हेतु मतदान के दिन कारखानों में अवकाश दिये जाने संबंधी आदेश कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ से जारी किया गया है। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अन्तर्गत आने वाले कारखानों/संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत् उन श्रमिक/कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश घोषित किया गया है।
मतदान दिवस में ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिये मतदान समाप्ति के पूर्व 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अन्तर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान किया जाना है।
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