महासमुंद : दो अलग-अलग मामलों में अवैध शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर हुई कार्रवाई
महासमुंद जिले के दो अलग-अलग थाना
क्षेत्रों में पुलिस ने अवैध रूप से शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले
पर कार्रवाई की है.
पहला मामला बसना थाना क्षेत्र के ग्राम बीरसिंगपाली का है. पुलिस ने मुखबिर की सुचना पर ग्राम बीरसिंगपाली पहुंचकर घर के सामने आम गली में लोगो को शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते खीरसागर करात पिता कमल सिंग करात उम्र 34 साल निवासी बीरसिंगपाली को पकड़ा. खीरसागर के कब्जे से 02 पौवा देशी प्लेन शराब का खाली शीशी एवं 02 नग डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब की गंध आ रही थी को जप्त किया गया.
आरोपी खीरसागर का कृत्य धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने गिरफ्तार किया गया. मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया.
दूसरा मामला कोमाखान थाना क्षेत्र के ग्राम बाम्हणडीह का है, जहाँ राम कुमार शर्मा पिता छबी लाल शर्मा उम्र 43 साल निवासी बाम्हणडीह NH 353 रोड़ किनारे झोपड़ी में शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा था.
पुलिस ने उसके कब्जे से 05 नग प्लास्टिक की खाली डिस्पोजल गिलास, 03 नग देशी प्लेन शराब का पौवा की खाली शीशी जिसमें शराब की गंध आ रही थी को जप्त किया गया.
आरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर 36 (C) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से गिरफ्तार किया गया. अपराध जमानतीय होने से सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका में रिहा किया गया.