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आधार आधारित पंजीयन नहीं कराने पर धान खरीदी के लिए पात्र नहीं माना जायेगा किसान

समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए विक्रेता किसान का नॉमिनी होना भी आवश्यक है। इस संबंध में कृषि विभाग के मैदानी अमलों के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला खाद्य अधिकारी जे.जे.नायक ने बताया कि धान विपणन वर्ष 2023-24 में बिना नॉमिनी पंजीयन के किसान धान नहीं बेच पायेंगे। पूर्व में पंजीकृत सभी किसानों को धान उपार्जन के लिए नॉमिनी नामांकन कर कैरी फारवर्ड करवाना अनिवार्य होगा। धान उपार्जन के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अपनाया जायेगा, जिसके लिए पंजीयन में नॉमिनी अनिवार्य है। 

सभी किसान अपना पंजीयन फार्म तैयार कर आवश्यक दस्तावेज आवेदनकर्ता कृषक एवं किसान द्वारा नामित व्यक्ति का आधार कार्ड सहित सहकारी समिति में जमा कर सकते हैं। अगर किसान द्वारा आधार आधारित पंजीयन नहीं करवाया जाता है तो वह किसान इस वर्ष धान खरीदी के लिए पात्र नहीं माना जायेगा। प्रशिक्षण में उप संचालक कृषि एन.के.नागेश, जितेन्द्र कुमार कोमरा, सी.आर.भास्कर, सुधीर कुमार दादौरिया, हरीश कुमार नेताम, सहायक संचालक कृषि गुंजन सिंह भदौरिया, अनुविभागीय कृषि अधिकारी प्रमोद कुमार सार्वा एवं समस्त विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास विस्तार अधिकारी उपस्थित थे।


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