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महासमुन्द और बलौदा पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत 2 लोगों के खिलाफ की कार्रवाई

महासमुन्द और बलौदा पुलिस ने 8 सितम्बर को आबकारी एक्ट के तहत दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है. महासमुंद थाना क्षेत्र के खैरा में पंकज तम्बोली के चखना ठेला में शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते आरोपी विरेन्द्र जांगड़े पिता हरीराम उम्र 30 साल निवासी साराडीह को पुलिस ने पकड़ा. उसके कब्जे से 90 एम एल. देशी प्लेन शराब कीमती 45 रुपये को जप्त किया गया. आरोपी के खिलाफ 36 सी आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.

दूसरा मामला बलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम किसड़ी का है, जहाँ आरोपी भोटमटारी पिता तेजराम उम्र 57 साल बिक्री के लिए रखा था. जिसे पुलिस ने दबिस देकर पकड़ा. आरोपी के कब्जे से 3 लीटर महुआ शराब कीमती 600 रुपये को जप्त कर आबकारी एक्ट (ए) के तहत अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया गया.

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