महासमुंद पुलिस ने किया खुलासा, पुत्र ही निकला हत्यारा.
ग्राम परसवानी, महासमुन्द में कृष्णा साहू की हत्या का खुलासा।
मृतक द्वारा आये दिन शराब पीकर लडाई झगडा व जान से मारने की धमकी से परेशान होकर हत्या की घटना को दिया अंजाम घटना की सूचना मिलने के चंद घंटे के भीतर महासमुन्द पुलिस टीम ने पकडा हत्यारे पुत्र को। आरोपी से घटना में प्रयुक्त फावड़ा किया गया जप्त आरोपी ने बचने के लिए फावड़ा और घटना के समय खून लगे कपड़े को घटना कारित कर छुपा रखा था.
मिली जानकारी के अनुसार 13 सितम्बर को प्रार्थी दीपक साहू पिता अलख राम साहू निवासी ग्राम परसवानी महासमुन्द ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके एवं कृष्णा साहू का घर आस पास है. दोनों के घर का आंगन एक ही है. आज सुबह पडोसी खिलावन साहू फोन करके बताया कि तुम्हारे चाचा कृष्णा साहू का हत्या हो गया है तब दीपक घर से बाहर निकलकर देखा तो घर के बाहर खिलावन साहू, शिव चन्द्राकर वीर सिंह साहू खडे थे उसके माता पिता एवं पत्नि सभी एक साथ चाचा के कमरा में जाकर देखे तो चाचा कृष्णा अपने कमरे के तखत (पाटा) में चीत हालत में पड़ा है उसके सीर में पीछे गहरा चोट है चेहरे में पूरा खून लगा एवं नाक से खून निकला हुआ व सीर फटा हुआ कृष्णा साहू का मृत्यु हो चुका है। किसी अज्ञात व्यक्ति ठोस धारदार वस्तु से हत्या करने के नियत से सिर में मारकर गहरा चोट पहुचा कर हत्या किया गया जिससे कृष्णा साहू का मृत्यु हुआ है।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना महासमुन्द में अपराध/धारा 302 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
घटना के बाद महासमुन्द पुलिस की टीम तथा फारेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड टीम घटना स्थल मौका पहुंच कर घटना निरीक्षण कर मृतक के बारे में अलग-अलग टीम गठित कर छोटी सी छोटी जानकारी एवं परिवार संबंधि, भूमि बटवारा संबंधि एवं मृतक के निजी जीवन के संबंध में जानकारी एकत्र किया गया।
पुलिस को जाँच दौरान पता चला कि घटना स्थल पर मृतक का छोटा लड़का धर्मेन्द्र साहू घटना के समय घर में था जिससे घटना संबंध में पूछताछ करने पर पुलिस टीम को गोलमोल जवाब देकर गुमराह करने लगा।
पुलिस टीम द्वारा पूछताछ में संतोषप्रद जवाब नही मिलले से धर्मेन्द्र साहू को संदेह के आधार पर पुलिस अभिरक्षा में लेकर बारिकी एवं कड़ाई से पूछताछ करने पर जो पुलिस पूछताछ के आगे नही टीक सका पुलिस टीम के पूछताछ अपने अपराध को नही छीपा सका.
उसने पुलिस को बताया कि हम लोग तीन भाई हैं। बड़ा भाई तिलक राम साहू, जो गांजा एवं अन्य नशे का आदी है, जिसका मानसिक स्थिति कमजोर है, दूसरे नंबर का भाई सेवक राम साहू एवं वह छोटा है।
धर्मेन्द्र ने बताया कि उसके पिता कृष्णा साहू अक्सर शराब के नशे में उसके साथ वाद-विवाद लड़ाई झगड़ा करते थे एवं तुम सभी लोगो को मार दूंगा और दूसरी शादी कर लूंगा कहते थे.
धर्मेन्द्र ने बताया कि उसकी मां से लड़ाई झगड़ा मारपीट करने से करीबन 15 दिन पूर्व उसकी मां दूजबाई को मामा के यहां ग्राम टीला कुम्हारी में, धर्मेन्द्र और उसका मंझला भाई सेवक राम दोनो छोड़कर आये.
इसके बाद 12 सितम्बर को धर्मेन्द्र का पिता उसे दिन में कई बार तुम्हारी मम्मी से बात मत किया करों, तुम्हारी मम्मी को मार दूंगा बोल रहा था। और इसके बाद धर्मेन्द्र का पिता दोपहर से घर से कहीं बाहर चला गया था, शाम तक घर नहीं आया था।
इसके बाद रात में तीनों भाई खाना बनाकर खाकर घर पर ही थे करीबन 9-10 बजे रात्रि सभी के सोने के बाद रात्रि में 02.30 बजे उसका भाई घर के पिकअप वाहन में सब्जी लेकर गांव के ही उनके दोस्तों के साथ देवभोग सब्जी छोड़ने चला गया. और उसके करीबन 10 मिनट बाद धर्मेन्द्र के पिता कृष्णा साहू शराब के नशे में घर आया और तुम लोगो को मार दूंगा कहकर बड़बड़ाते अपने कमरा में चला गया, कुछ देर बाद आवाज नहीं आने पर जब धर्मेन्द्र उठकर पिता के कमरे में जाकर देखा तो उसका पिता पेट के बल लकड़ी का तखत में सोया था.
तभी धर्मेन्द्र ने अपने पिता के हरकत एवं रोज-रोज के धमकी देने से परेशान होकर हत्या करने के लिये विचार कर घर में रखे लोहे का बेत लगा फावड़ा लेकर पिता जी के कमरा मे धीरे से गया अपने पिता के बिस्तर में चढ़कर फावड़ा के धार तरफ से पिता के सिर में कई बार मारा, जिससे उसके पिताजी का मौके पर मृत्यु हो गया.
इसके बाद धर्मेन्द्र घटना में प्रयुक्त लोहे के फावड़ा को घर के सामने खेत में फेक देना तथा घटना के समय पहने खून लगे कपडे को के सामने खेत में बने कुआ में थैली में भरकर फेक दिया.
पुलिस टीम के द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र साहू पिता कृष्णा साहू उम्र 21 वर्ष सा. ग्राम परसवानी थाना व जिला महासमुन्द के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक लोहे का फावड़ा तथा घटना के समय पहने मृतक के खून लगे कपड़े को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूध्द थाना सिटी महासमुन्द में अपराध 348/23 धारा 302 भादवि के तहत् कार्यवाही किया गया।
यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के मार्गदर्शन में अति0 पुलिस अधीक्षक आकाश राव एवं अनु0अधिकारी (पु) महासमुन्द मंजूलता बाज के निर्देशन मे थाना प्रभारी महासमुन्द निरीक्षक शशांक पौराणिक, सायबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक नसीम उद्दीन खान, उप निरीक्षक बालाराम सिन्हा, दिलीप वर्मा, सउनि. प्रकाश नंद, चम्पू साहू, अश्वनी मारकंडे आर. सौरभ तोमर, छत्रपाल सिन्हा, कामता आवडे, विजय जांगडे, श्रीकान्त मोहन्ती, रिजवान खान, शोभा चन्द्रवंशी एवं डॉग मास्टर मृत्युंजय सिंह के द्वारा की गई।
गिरफ्तार आरोपी:-
(01) धर्मेन्द्र साहू पिता कृष्णा साहू उम्र 21 वर्ष सा. ग्राम परसवानी थाना व जिला महासमुन्द।