बसना, कोमाखान व पटेवा पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत की कार्रवा... - CG Sandesh

बसना, कोमाखान व पटेवा पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत की कार्रवाई

बसना : बाइक में अवैध शराब ले जाते दो गिरफ्तार
बसना पुलिस ने 21 सितम्बर को ग्राम कपसाखुंटा से सलखपानी रोड में दो आरोपियों को अवैध रूप से उडिसा राज्य निर्मित शराब लेकर अपने मोटर सायकल में परिवहन करते पकड़ा.
आरोपी अनिल साहू पिता शंकर साहू उम्र 34 साल निवासी मेदनीपुर एवं उपेन्द्र बरिहा पिता कांशीराम बरिहा उम्र 37 साल निवासी केहरपुर की व परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकल बजाज डिस्कवर क्र0 CG06 P 0844 की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान मोटर सायकल के डिक्की में रखे सफेद कलर के प्लास्टिक थैला के अंदर 23 पाऊच उडिसा राज्य निर्मित चिडिया छाप देशी शराब प्रत्येक पाऊच में 200 ML कुल 4600 ML किमती 1150 रूपये बरामद किया गया.

आरोपीगण अनिल साहू व उपेन्द्र बरिहा का कृत्य अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से उन्हें गिरफ्तार किया गया. मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया.

कोमाखान : अवैध शराब के साथ महिला गिरफ्तार
21 सितम्बर को कोमाखान पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि एक महिला वृन्दावन तालाब के पास अवैध रूप से शराब रखकर विक्रय के लिये ग्राहकों की तलाश कर रही है. सूचना के बाद पुलिस मौके पर ग्राम वृन्दावन तालाब के पास पहुंची, जहाँ राही बाई सतनामी पति उमाराम सतनामी उम्र 50 साल निवासी ग्राम वृन्दावन सफेद रंग के झोले को पकड़कर बैठी थी. तलाशी के दौरान राही बाई के कब्जे के झोले में 12 नग जेब्रा छाप देशी महुआ पाऊच शराब मिला प्रत्येक पाऊच में 200,200 M.L. देशी शराब भरा हुआ कीमती 600 रुपये मिला, जिसे जप्त किया गया. आरोपिया राही बाई सतनामी का कृत्य अपराध धारा सदर के अपराध का घटित करना पाये जाने से गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराकर समय सदर में गिरफ्तार कर सक्षम जमानतदार के पेश करने पर जमानत मुचलके पर रिहा किया गया.

पटेवा : शराब पीने का साधन उपलब्ध कराते आरोपी गिरफ्तार
पटेवा थाना क्षेत्र के ग्राम पचरी बरभांठा मार्ग पुल के पास शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते ताराचंद कुर्रे पिता पुरूषोत्त्म कुर्रे उम्र 24 साल निवासी पचरी को पुलिस ने 21 सितम्बर को रात करीब 10:30 बजे पकड़ा. उसके कब्जे से 02 नग अंग्रेजी गोवा शराब की खाली पौवा शीशी, 02 नग खाली डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब की गंध आ रही थी एवं 02 नग पानी पाऊच को जप्त किया गया. आरोपी ताराचंद कुर्रे का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर मामला जमानतीय होने व आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया.

भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर


अन्य सम्बंधित खबरें