महासमुंद : शासकीय एवं सार्वजनिक स्थानों में लगाए गए पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिग आदि प्रचार की युक्तियों को हटाने की कार्रवाई जारी
जिले में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत की जा रही है कार्रवाई

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक के आदेशानुसार संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत शासकीय एवं सार्वजनिक स्थानों में लगाए गए पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिग आदि प्रचार की युक्तियों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
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