महासमुंद : संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत 10 अक्टूबर तक जिले ... - CG Sandesh

महासमुंद : संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत 10 अक्टूबर तक जिले में 6336 बैनर, पोस्टर और वॉल राइटिंग हटाए गए

महासमुंद : राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्यवाही की गई। जिले में इन दोनों तरह की संपत्तियों से 10 अक्टूबर तक कुल 6336 प्रचार सामग्रियाँ हटाई गई हैं।

संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिला प्रशासन द्वारा इन सामग्रियों को हटाने की कार्यवाही द्रुत गति से जारी है। विरूपण अधिनियम के अंतर्गत महासमुंद में 6336, संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्यवाही 10 अक्टूबर तक की गई है।

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