महासमुंद : पाम्पलेट, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक ने निर्वाचन संबंधी पाम्पलेट, पोस्टरों आदि का मुद्रण और प्रकाशन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 “ए“ के उपबंधों के तहत शासित किया है। उन्होंने जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालको को निर्वाचन संबंधी पोस्टर, पाम्पलेट या अन्य निर्वाचन प्रचार सामग्रियों का मुद्रण व प्रकाशन भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का परिपालन करते हुए करने आदेशित किया है तथा आवश्यक जानकारी निर्धारित प्रपत्र (अ तथा ब) में निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने कहा है।
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