महासमुंद : जिले में प्रभावशील आचार संहिता का पालन करने आम जनता से अपील
अनाधिकृत एवं असामाजिक तत्वों से बचाव हेतु यथा संभव पंडाल में कैमरा लगाने का सुझाव आयोजन समितियों को दिया गया है। पंडाल का निर्माण सार्वजनिक स्थल, रोड को घेरकर नहीं किया जाएगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग धीमे स्वर में प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक किया जावे, रात्रि 10ः00 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करते पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
इसी तरह सार्वजनिक स्थल में तेज आवाज में डीजे एवं धुमाल जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग न किया जावे। उपयोग करते पाये जाने पर जप्ती एवं राजसात किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। रास गरबा एवं डांडिया जैसे आयोजनों में पास के माध्यम से केवल परिवार के साथ जाने वाले को ही एंट्री दिया जाये, जिससे किसी प्रकार के विवाद जैसी स्थिति निर्मित न हो। आयोजन स्थल में पर्याप्त वालेंटियर की व्यवस्था किया जावे। रासगरबा एवं डांडिया जैसे आयोजनों तथा दुर्गा माता के पंडालों में केवल धार्मिक गानों को चलाये जाने का सुझाव आयोजकों एवं समितियों को दिया है।
आयोजक, आयोजन स्थलों में छोटे-छोटे अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था रखें एवं दर्शनार्थियों व आगंतुकों हेतु पार्किंग व यातायात प्रबंधन हेतु पर्याप्त वालेंटियर की व्यवस्था की जावे। नवरात्रि त्यौहार के दौरान साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन द्वारा असामाजिक तत्वों अथवा अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थानों में दिये जाने, जिले में प्रभावशील आदर्श आचार संहिता का पालन किये जाने एवं नवरात्रि त्यौहार को शांतिपूर्वक एवं सर्व समाज को एक साथ मिलकर मनाये जाने की अपील की है।