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महासमुंद : प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को मुद्रण के संबंध में दिए गए आवश्यक निर्देश

महासमुंद : विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी निर्भय कुमार साहू की उपस्थिति में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक आयोजित किया गया।

इस अवसर पर जिला मास्टर ट्रेनर तोषण गिरि गोस्वामी ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए प्रकाशित होने वाले पर्चा, पोस्टर आदि पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम तथा प्रकाशित सामग्री की संख्या अंकित होना आवश्यक है। परंतु इसके पहले ऐसे प्रचार सामग्री छापने का आदेश देने वाले व्यक्ति द्वारा प्रिंटर्स को निर्धारित प्रारूप में 2 प्रतियों में घोषणा पत्र देना होगा। जिसमें दो अन्य व्यक्तियों का सत्यापन की दृष्टि से हस्ताक्षर होना चाहिए।

सामग्री मुद्रण के पश्चात प्रिंटर्स को मुद्रित सामग्री की एक प्रति नमूने के रूप में, घोषणा पत्र की एक प्रति के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी के पास भेजना होगा। साथ ही निर्धारित प्रारूप में इस बात की जानकारी भी देनी होगी कि इसके लिए उन्हें कितनी राशि प्राप्त हुई है। बैठक में निर्वाचन पर्यवेक्षक आर.के. बार्ले तथा विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालक तथा उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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