महासमुंद : संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत 27 अक्टूबर तक कुल 87086 प्रचार सामग्री हटाया गया
महासमुन्द : राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्यवाही की गई। जिले में इन दोनों तरह की संपत्तियों से 27 अक्टूबर तक कुल 87,086 प्रचार सामग्रियाँ हटाई गई हैं। विरूपण अधिनियम के अंतर्गत शासकीय परिसम्पत्ति पर कुल 32084, निजी परिसम्पत्ति पर कुल 55002 निराकृत/सामग्री 27 अक्टूबर तक हटाया गया।
जिला कार्यालय में बनाए कंट्रोल रूम के फोन नम्बर पर एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसका निराकरण कर लिया गया है। वहीं 1950 नम्बर पर फोटो परिचय पत्र से संबंधित 97 शिकायतें प्राप्त हुई है। जिसे संबंधित ईआरओ से निराकृत किया गया है। सी-विजिल एप्प के माध्यम से 12 शिकायतें प्राप्त हुई है। वहीं ऑफलाइन आवेदन से तीन शिकायतें प्राप्त हुई है। एमसीसी के नोडल अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्रवण कुमार टंडन ने बताया कि प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।