महासमुंद : अभ्यर्थी और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को व्यय लेखा संधारण संबंधी दिया गया प्रशिक्षण
इस अवसर पर जिला मास्टर ट्रेनर श्री तोषण गिरी गोस्वामी ने प्रशिक्षण देते हुए बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी को व्यय लेखा रजिस्टर प्रदान किया गया है। जिसके पहले भाग (सफेद रंग) में तिथि वार समस्त दैनिक व्ययों को लिखना होगा। इसी तरह द्वितीय भाग (गुलाबी रंग) में नगद लेन देन की जानकारी तथा तीसरे भाग (हरा रंग) में बैंक संबंधी लेनदेन की जानकारी लिखी जानी है। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने व्यय रजिस्टर की जांच के लिए मतदान तिथि के पूर्व तीन बार प्रस्तुत करना होगा तथा अंतिम और सम्यक रिपोर्ट मतगणना के 25 दिवस के अंदर प्रस्तुत करना होगा। अंतिम जांच के लिए व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत करते समय निर्धारित प्रारूप में अभ्यर्थी का घोषणा पत्र स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति, समस्त बिल वाउचर की मूल प्रतियां, सार विवरण के भाग एक से चार तथा अनुसूची 1 से 10 तक पूर्ण रूप से भर कर लाना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि अभ्यर्थी द्वारा किसी एक व्यक्ति अथवा फर्म आदि को 10 हजार रुपए से अधिक नगद राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता। इससे अधिक राशि का भुगतान एकाउंट चेक अथवा ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के समस्त व्यय पर नजर रखी जा रही है। इसलिए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भय रहित निर्वाचन के लिए आयोग के निर्देशानुसार ही खर्च तय सीमा में करें।