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महासमुंद : अभ्यर्थी और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को व्यय लेखा संधारण संबंधी दिया गया प्रशिक्षण

कलेक्टर एवं व्यय प्रेक्षकों द्वारा दिए गए आवश्यक निर्देश

महासमुंद : विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए महासमुंद जिले के चारों विधानसभाओं के अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले व्यय तथा व्यय लेखा संधारण के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक की उपस्थिति में प्रशिक्षण एवं बैठक आयोजित किया गया। इस अवसर पर व्यय प्रेक्षक श्री योगेश कुमार शर्मा एवं नीलेश राउतकर ने यह बताया कि समस्त अभ्यर्थियों को उनके द्वारा किए जाने वाले व्ययों का निर्धारित प्रपत्रों में नियमानुसार संधारण करना आवश्यक है। यदि व्यय लेखा के संधारण में कोई चूक होती है अथवा निर्धारित तिथियों में यदि उन्होंने अपने लेखा रजिस्टर की जांच नहीं कराया तो निर्वाचन की दृष्टि से गंभीर त्रुटि मानी जाती है। जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने व्ययों का उचित लेखा-जोखा रखना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी अभ्यर्थी को कोई विशेष जानकारी लेनी हो या कोई शिकायत आदि करनी हो तो वे उनसे मुलाकात कर सकते हैं। प्रशिक्षण में जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर एवं उप निर्वाचन अधिकारी श्री निर्भय साहू, अपर कलेक्टर श्री दुर्गेश वर्मा, एसडीएम एवं रिटर्निंग ऑफिसर श्री उमेश साहू, श्री आेंकारेश्वर सिंह, श्रीमती सृष्टि चंद्राकर उपस्थित थे।

इस अवसर पर जिला मास्टर ट्रेनर श्री तोषण गिरी गोस्वामी ने प्रशिक्षण देते हुए बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी को व्यय लेखा रजिस्टर प्रदान किया गया है। जिसके पहले भाग (सफेद रंग) में तिथि वार समस्त दैनिक व्ययों को लिखना होगा। इसी तरह द्वितीय भाग (गुलाबी रंग) में नगद लेन देन की जानकारी तथा तीसरे भाग (हरा रंग) में बैंक संबंधी लेनदेन की जानकारी लिखी जानी है। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने व्यय रजिस्टर की जांच के लिए मतदान तिथि के पूर्व तीन बार प्रस्तुत करना होगा तथा अंतिम और सम्यक रिपोर्ट मतगणना के 25 दिवस के अंदर प्रस्तुत करना होगा। अंतिम जांच के लिए व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत करते समय निर्धारित प्रारूप में अभ्यर्थी का घोषणा पत्र स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति, समस्त बिल वाउचर की मूल प्रतियां, सार विवरण के भाग एक से चार तथा अनुसूची 1 से 10 तक पूर्ण रूप से भर कर लाना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि अभ्यर्थी द्वारा किसी एक व्यक्ति अथवा फर्म आदि को 10 हजार रुपए से अधिक नगद राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता। इससे अधिक राशि का भुगतान एकाउंट चेक अथवा ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के समस्त व्यय पर नजर रखी जा रही है। इसलिए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भय रहित निर्वाचन के लिए आयोग के निर्देशानुसार ही खर्च तय सीमा में करें।

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