महासमुंद : एग्जिट पोल का आयोजन करना और परिणाम का मीडिया में ... - CG Sandesh

महासमुंद : एग्जिट पोल का आयोजन करना और परिणाम का मीडिया में प्रकाशन, प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित

छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल 07 नवम्बर से 30 नवम्बर 2023 तक प्रतिबंधित

महासमुंद : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत 07 नवम्बर 2023 को पूर्वान्ह 7 बजे से लेकर 30 नवम्बर 2023 अपरान्ह 6.30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन, प्रचार व किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध किया गया है। 

भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना प्रकाशित की है, जिसमें लो.प्र. अधिनियम 1951 की धारा 126 क में निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत (एग्जिट पोल) सर्वेक्षण नहीं करेगा और राज्य के किसी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल व किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर


अन्य सम्बंधित खबरें