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अंत्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्ड पर मिलेगा खाद्यान्न

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर चावल का निःशुल्क वितरण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ((NFSA)) के अंतर्गत जारी राशनकार्डों में आगामी 05 वर्ष माह जनवरी, 2024 से दिसम्बर 2028 तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012(CGFSA ) के अंतर्गत जारी अन्त्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्ड में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अंतर्गत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डधारियों को आगामी 05 वर्ष तक मासिक पात्रता का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अंतर्गत जारी अन्त्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डों पर जिले में जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण जाएगा।




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