सरायपाली : ट्रक से गौ वंशों को क़त्लखाना ले जाते 4 गिरफ्तार - CG Sandesh

सरायपाली : ट्रक से गौ वंशों को क़त्लखाना ले जाते 4 गिरफ्तार

सरायपाली में पुलिस ने गौ वंशों से भरी ट्रक पकड़ी. ट्रक में 32 गौ वंश ठूस-ठूस कर भरे गए थे. ट्रक के आगे-आगे एक कार गाईड लाईन करते हुये जा रही थी. पुलिस ने उन्हें नाकेबंदी कर रोका.

सरायपाली पुलिस को 03 जून को मुखबीर से मौखिक सूचना मिला कि सारंगढ़ की ओर से सरायपाली की ओर एक ट्रक कमांक CG 06 GN 6963 में गौ वंशीय पशुओ को ठुस-ठुस कर भर कर कत्ल खाना ले जा रहे है तथा एक कार कमांक OD 02 G 6588 में ट्रक को गाईड लाईन करते हुये आगे-आगे जा रही है. सूचना के बाद पुलिस सरायपाली में सारंगढ़ रोड़ प्रकाश मिश्रा के घर के पास नाका बंदी कर संदेही वाहनों को हाथ से ईशारा कर रोककर पुछताछ की.

कार में नवाजीश कुरैशी पिता स्व मो. मययोर उम्र 21 वर्ष निवासी लखनोती थाना गंगो जिला सहारणपुर, मोनू खान पिता मो. तोफीक खान उम्र 28 वर्ष मोहल्ला बुद्वाबाजार थाना जानसठ जिला मुजफ्फरनगर बैठे तथा डीलशाद खान पिता सगीर अहमद उम्र 48 वर्ष निवासी एमएम चौबे वार्ड 37 कटनी थाना रंगनाथ मडवारा रेल्वे स्टेशन जिला कटनी तथा ट्रक में आसबाब पिता शमीम उम्र 32 वर्ष ग्राम दुधली सड़क दुधली, थाना जनकपुरी, जिला- सराहनपुर देहरादुन सवार थे. उन्हें नीचे उतार कर पुछताछ किया गया.

वाहन त्रीपाल से ढका हुआ था. परिवहन करने के संबंध में पुछताछ करने पर तथा वाहन ट्रक में क्या भरा है इसकी जानकारी पुछने पर टाल मटोल करने लगे. त्रिपाल को खोल कर देखने पर ट्रक में ठुस-ठुस कर गौ वंशी मवेशी भरा हुआ था. ठुस-ठुस कर भरे होने से दाना-पानी नहीं होने से गौ वंश कष्ट में थे. जोर-जोर से आवाज लगा रहे थे. ट्रक वाहन कमांक CG 06 GN 6963 से मवेशियों को नीचे उतारा गया. कुल 32 नग गौ वंशीय मवेशी थे. मवेशियो का स्वास्थ्य चेक किया गया, जिसमें से तीन बैल की मृत्यु वाहन में ही हो गई थी. स्वस्थ मवेशियों को राम राज परिवार सरायपाली सोनपुर गौशाला को सुपुर्द में दिया गया भूखे प्यासे गाय बैल बछड़ो को दाना पानी दिया गया. सदेहियों को पुछताछ करने पर उक्त मवेशियों को कत्ल खाना ले जाना बताये.

पुलिस ने गवाहों के समक्ष ट्रक क्रमांक CG 06 GN 6963 कीमती 20,00,000 रूपये एवं कार क्रमांक OD 02 G 6588 कीमती 3,00,000 रूपये एवं 32 नग गौवंशी मवेशी कीमती 2,61,000 जुमला कुल 25 लाख 61 हजार रूपये को जप्त किया गया.

आरोपियों के खिलाफ 4,6,10 छ.ग. कृषिक पशु परिरक्षण संशोधन अधिनियम 2011 एवं 11 पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई की गई.

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