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लड़की को "आई लव यू" कहने पर युवक को मिली कठोर सजा, कोर्ट ने 5 साल बाद सुनाया फैसला

मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत में एक युवक को लड़की से अपने प्यार का इजहार करने के आरोपों पर 2 साल की सजा सुनाई है। युवक पर आरोप है कि उसने एक नाबालिक लड़की से अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे आई लव यू बोला था। जिसपर विशेष अदालत के न्यायाधीश अश्विनी लोखंडे ने उसे 2 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है।

क्या है पूरा मामला

दरअसल या पूरा मामला सितंबर 2019 का है। शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत में बताया कि उसने अपनी नाबालिक बेटी को चाय पत्ती लेने के लिए दुकान भेजा था। लेकिन रोते हुए घर लौटी। इस पर जब मां ने उसके रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि, इमारत की पहली मंजिल पर रहने वाले एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ‘आई लव यू’ कहा।

वहीं इस मामले पर आरोपी युवक ने कहा कि, उसका पीड़िता के साथ प्रेम संबंध था और उसने (लड़की ने) खुद उसे घटना वाले दिन मिलने के लिए बुलाया था।

जिस पर अब न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, यह साबित हो चुका है कि आरोपी ने लड़की के साथ बाल का प्रयोग किया। आरोपी द्वारा कहे गए शब्दों से निश्चित रूप से पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंची है। लड़की घटना के समय 14 वर्ष की थी।”  


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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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