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पूर्वोत्तर को छोड़कर शेष भारत में अब 40 लाख रूपये तक के कारोबारी नहीं आयेंगे GST के दायरे में

वस्तु और सेवाकर परिषद ने निर्णय लिया कि पूर्वोत्तर को छोड़कर शेष भारत में चालीस लाख रूपये तक के कारोबारी, वस्तु और सेवाकर-जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे. पहले यह सीमा बीस लाख रूपये थी. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यह सीमा दस लाख रूपये से बढ़ाकर बीस लाख रुपये कर दी गई है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली नें कहा कि कम्पोजिट योजना के अन्तर्गत छोटे व्यापारियों को मूल्य संवर्धन की जगह कारोबार के आधार पर मामूली टैक्स देना होगा. उन्होंने कहा कि कारोबार की सालाना सीमा एक करोड़ रूपये से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ कर दी गई है. यह फैसला इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू हो जाएगा. श्री जेटली ने कहा कि दोनों फैसलों से सूक्ष्म, लघु और मझोले कारोबारियों को फायदा होगा.



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त्रिवेन्द्र जगत

त्रिवेन्द्र जगत एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और cgsandesh.com के लेखक हैं। स्नातक की डिग्री और पत्रकारिता में 7+ वर्षों के अनुभव के साथ, वे पाठकों के लिए शिक्षा, करियर, करंट अफेयर्स और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर छोटी-बड़ी और महत्वपूर्ण खबर लेकर आते हैं। सही, सटीक और समय पर जानकारी देना ही उनका मुख्य लक्ष्य है।
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