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भाजपा के चुनाव चिह्न ‘कमल’ के इस्तेमाल पर रोक की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज़

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के चुनाव चिह्न कमल के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि यह किस तरह की याचिका है, आप प्रसिद्धि पाने के लिए यहां आए हैं।

पहले 2022 में ट्रायल कोर्ट में यह याचिका की थी दायर

दरअसल यह याचिका जयंत विपत ने दायर की थी। उन्होंने पहले 2022 में ट्रायल कोर्ट में यह याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद जयंत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया। उसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

मद्रास हाई कोर्ट ने भी की थी ऐसी याचिका खारिज

याचिका में कहा गया था कि कमल के फूल को राष्ट्रीय फूल का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत भाजपा को कमल चुनाव चिह्न आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले 2023 में मद्रास हाई कोर्ट भी एक इसी तरह की मांग वाली याचिका खारिज कर चुका है। मद्रास हाई कोर्ट में टी रमेश ने याचिका दायर की थी। 


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अविनाश नायक

मैं डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ और टेक-सैवी पत्रकार हूँ, जो पिछले 9 वर्षों से छत्तीसगढ़ सहित महासमुंद, सरायपाली, बसना और पिथौरा क्षेत्र की स्थानीय खबरों के साथ, देश-विदेश एवं शासकीय योजनायें, रोजगार अथवा बैंकिंग से सम्बंधित समाचार प्रकाशित करता हूँ। पत्रकारिता के साथ-साथ मुझे Windows VPS सर्वर, IIS कॉन्फ़िगरेशन, SQL सर्वर और MVC, .NET, C# जैसी एडवांस तकनीकों का गहरा व्यावहारिक अनुभव है. इसके पूर्व करीब 6 वर्ष तक का मेरा सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामर के रूप में अनुभव रहा है.
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