हितग्राहियों के प्रकरण को रोककर नगदी लेन-देन, गृह निर्माण मण्डल के सहायक संपदा प्रबंधक निलंबित
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र-दुर्ग के सहायक संपदा प्रबंधक मुखीराम ध्रुवे को नगदी लेन-देन का मामला प्रकाश में आने पर आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जारी निलंबन आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल प्रक्षेत्र दुर्ग के सहायक संपदा प्रबंधक मुखीराम ध्रुवे द्वारा अपने कार्यालय में हितग्राहियों के प्रकरण को रोककर नगदी लेन-देन का समाचार निजी टी.वी. चैनल द्वारा प्रसारित किया गया था।
आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा मामले पर त्वरित संज्ञान लेते हुए सहायक संपदा प्रबंधक श्री ध्रुवे को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री ध्रुवे का मुख्यालय मुख्य संपदा अधिकारी, मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
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