पटेवा : बिना बिल के कम कीमत पर पेट्रोल खरीदकर ले जाते हुए दो व्यक्तियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार.
पटेवा पुलिस ने दो व्यक्तियों को बिना बिल के कम कीमत में पेट्रोल खरीदकर उसे अवैधानिक, असुरक्षित रूप से मोटरसायकल में परिवहन करते पकड़ा है. पुलिस ने दोनों के विरुद्ध अपराध धारा 287, 3(5) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है.
पुलिस ने बताया कि 21 सितम्बर 2024 को मुखबीर से सूचना मिला कि दो व्यक्ति अलग-अलग मोटर सायकल से अवैधानिक रूप से ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल असुरक्षित ढंग से जरीकेन में भारी मात्रा में रखकर परिवहन कर रहे हैं. जिसपर पुलिस ने थाना पटेवा के सामने NH 53 रोड में नाकेबंदी किया.
जिसके बाद नाकाबंदी के दौरान करीबन रात 8 बजे तुमगांव की ओर से दो अलग-अलग मोटर सायकल में जरीकेन रखकर दो व्यक्ति आये, जिसमे मोटर सायकल बजाज प्लेटिना क्रमांक CG 11 AQ 1561 का चालक मनोज पटेल पिता सक्राजीत पटेल उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम दुर्गापाली थाना सरायपाली व मोटर सायकल बजाज CT-100 क्रमांक CG 06 GM 2630 का चालक किरण कुमार यादव पिता जगन्नाथ यादव उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम बिरसिंगपाली थाना सरायपाली अपने मोटर सायकल में अलग-अलग रंग के थैला बोरी के अंदर रखे सफेद रंग की 20-20 लीटर क्षमता वाली कुल 08 प्लास्टिक जरीकेन में करीबन 160 लीटर कीमती करीबन 16,000 रूपये का ज्वलनशीन पदार्थ पेट्रोल, तथा किरण कुमार यादव अपने मोटर सायकल में थैला/बोरी के अंदर रखे एक 50 लीटर क्षमता वाली नीला रंग की जरीकेन में करीबन 50 लीटर व सफेद रंग की 20-20 लीटर क्षमता वाली कुल 02 प्लास्टिक जरीकेन में करीबन 40 लीटर तथा सफेद रंग की 10-10 लीटर क्षमता वाली कुल 02 प्लास्टिक जरीकेन में करीबन 20 लीटर कुल 110 लीटर कीमती करीबन 11,000 रूपये का ज्वलनशीन पदार्थ पेट्रोल ले जाते पाया गया.
पुलिस ने बताया कि उक्त ज्वलनशीन पदार्थ पेट्रोल को ग्राम गुजरा निवासी गोपाल बंजारे के कमरा में था जहाँ अवैध रूप से अधिक मात्रा में रखा होना व उनके पास से लाना बताने पर दोनो आरोपीगण एवं घटना में प्रयुक्त दो मोटर सायकल, उपरोक्त ज्वलनशीन पदार्थ पेट्रोल को थाना लाया आया.
दोनो आरोपियो ने ज्वलनशीन पदार्थ पेट्रोल का बिल नही होना तथा बाजार भाव से कम कीमत में पेट्रोल खरीदना स्वीकार किये. जिसपर आरोपीगण द्वारा अवैधानिक रूप से बिना किसी वैध दस्तावेज के ज्वलनशीन पदार्थ पेट्रोल असुरक्षित ढंग से रखे होना पाये जाने से आरोपियो के विरूद्ध अपराध धारा 287, 3(5) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.