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राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने में करती है मदद

उपभोक्ता मामलों के विभाग की एक प्रमुख परियोजना राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) देशभर में उपभोक्ताओं की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हेल्पलाइन की स्थापना उपभोक्ताओं को बिजनेसमैन और सर्विस प्रोवाइडर के साथ उनके डे टू डे संपर्क में आने वाले विभिन्न मुद्दों को हल करने में सहायता करने के लिए की गई है।

उपभोक्ता समस्याओं की बढ़ती जटिलता को पहचानते हुए, NCH महत्वपूर्ण सलाह, सूचना और मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को सशक्त बनाना और व्यवसायों को अपनी नीतियों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए प्रेरित करना है। भारत में कहीं से भी उपभोक्ता अपने प्रश्नों और शिकायतों के लिए सहायता के लिए राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर, 11915 या 8800001915 पर कॉल करके इस सहायता का लाभ उठा सकते हैं।

हेल्पलाइन कई प्रमुख क्षेत्रों में सहायता प्रदान करती है

– डिफेक्टिव प्रोडक्ट, सर्विस में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित मुद्दों के लिए समाधान प्रदान करना।
– कंपनियों और संबंधित अथॉरिटी के बारे में जानकारी प्रदान करना।
– सर्विस प्रोवाइडरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में उपभोक्ताओं की सहायता करना।
– मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करने के तरीके के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करना।
– उपभोक्ता अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

उपभोक्ताओं को सक्रिय रूप से मार्गदर्शन और सशक्त बनाकर, एनसीएच भारत में अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता-अनुकूल बाजार बनाने में मदद कर रहा है।





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