सरायपाली : सड़क दुर्घटना में मौत होने पर सोलेशियम फंड से राशि... - CG Sandesh

सरायपाली : सड़क दुर्घटना में मौत होने पर सोलेशियम फंड से राशि स्वीकृत

महासमुंद : कलेक्टर एवं परिनिर्धारण आयुक्त विनय कुमार लंगेह द्वारा मोटरयान अधिनियम के तहत टक्कर मारकर भागने संबंधी उपबंधों के अधीन सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से चोट लगने से मृत्यु होने पर सोलेशियम फण्ड से प्रतिकर के रूप में दो निकटतम वारिसान के लिए राशि स्वीकृत की गई है।

इनमें सरायपाली विकासखण्ड के ग्राम बेलटिकरी निवासी रामेश्वर पटेल की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी द्रोपती पटेल एवं वार्ड नम्बर 11 विरेन्द्र नगर सरायपाली निवासी \गुरूमुख सिंह सलूजा की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी \रजिन्दर कौर सलूजा के लिए 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर


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