महासमुंद : अपर कलेक्टर ने राजनीतिक दलां की बैठक लेकर दी संशोधित निर्वाचक नामावली कार्यक्रम की जानकारी
जो मतदाता 1 अक्टूबर 2024 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे, वे आगामी स्थानीय नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे
महासमुंद : राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिकाओं के आगामी आम निर्वाचन के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। यह कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2024 की अर्हता तिथि को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी रवि कुमार साहू ने आज राजनीतिक दलों की बैठक लेकर संशोधित निर्वाचक नामावली कार्यक्रम की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार निर्वाचक नामावली में दावा-आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2024 को अपराह्न 3ः00 बजे तक है तथा दावा-आपत्तियों का निपटारा 24 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। प्रारूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 27 नवंबर 2024 तक दावा-आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है तथा इन दावों का निराकरण 30 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 11 दिसंबर 2024 को किया जाएगा।
ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अक्टूबर 2024 की अर्हता तिथि के अनुसार फोटो युक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने का आदेश जारी किया गया है। अब जो मतदाता 1 अक्टूबर 2024 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे, वे आगामी स्थानीय नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। पूर्व में निर्वाचक नामावली हेतु 01 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि निर्धारित की गई थी किन्तु राज्य शासन द्वारा नगरीय प्रशासन अधिनियम में संशोधन उपरांत 01 अक्टूबर 2024 की तिथि निर्धारित की गई है, जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में किया जा चुका है। यह प्रक्रिया चुनाव में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है, ताकि सभी योग्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया गया है जिसके तहत् अर्हता तिथि अनुसार मतदाता सूची में नाम शामिल करने, हटाने तथा अद्यतन करने का कार्य किया जा सकेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि किसी मतदाता के नाम, फोटो या अन्य विवरण में कोई त्रुटि हो तो उसे समय रहते सुधरवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब नवीन अर्हता तिथि अनुसार हर योग्य व्यक्ति को मतदान का अधिकार मिल सकेगा तथा चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न होगा।