सिगरेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक होंगे महंगे, बढ़ सकती है GST की दरें
डेस्क। GST दरों की समीक्षा, संशोधन और सुधार के लिए गठित किए गए मंत्री-समूह (GoM) ने कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर टैक्स की मौजूदा दरों को बढ़ाने की अनुशंसा की है. वहीं दूसरी ओर रेडीमेड कपड़ों और कुछ अन्य आइटम्स पर टैक्स की दरें कम करने की भी अनुशंसा की गई है.
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 150 आइटम्स पर GST दरें बदलने की सिफारिशें की है. अगर उनकी सिफारिशें मान ली गईं तो कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू जैसे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले प्रॉडक्ट्स महंगे हो सकते हैं, जबकि कुछ जरूरी आइटम्स सस्ते हो सकते हैं.
सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू पर टैक्स की दर, मौजूदा 28% से बढ़ा कर 35% करने की सिफारिश की गई है.
GST काउंसिल की अगली बैठक 21 दिसंबर को होनी है, जिसमें GoM रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा. मार्च 2026 में खत्म होने वाले कंपनसेशन सेस पर भी तस्वीर साफ हो सकती है.
सिगरेट, तंबाकू हो सकते हैं महंगे!
GoM ने 150 आइटम्स पर GST दरों में बदलाव करने की सिफारिश की
GoM ने दरों में बदलाव को लेकर अपनी रिपोर्ट फाइनल कर ली है
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सिन गुड्स के लिए 'नए टैक्स रेट' का प्रस्ताव दिया
तंबाकू और तंबाकू से बने प्रोडक्ट्स के लिए 'नए टैक्स रेट' का प्रस्ताव
28% के ब्रैकेट में और ज्यादा चीजें जोड़ने की सिफारिश की गई
अभी लग्जरी और डीमेरिट आइटम्स पर 28% GST लगता है
सिगरेट, तंबाकू, कोल्डड्रिंक्स पर GST को 35% करने की सिफारिश
रेडीमेड गारमेंट्स पर दरों में बदलाव करने की सिफारिश की गई
सस्ते रेडीमेड कपड़ों पर कम टैक्स
एक अधिकारी ने बताया कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाले (GoM) ने कपड़ों पर टैक्स की दरों को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया है.
1,500 रुपये तक के कपड़ों पर 5% GST
₹1,500-10,000 तक के कपड़ों पर 18% GST
₹10,000 से अधिक के कपड़ों पर 28% GST
शेयराें पर दिखा असर
सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर GST बढ़ाए जाने के सुझाव की खबर सामने आने के बाद सिगरेट बनाने वाली कंपनी ITC के शेयरों में गिरावट देखी गई. वहीं, वेदांत फैशंस, गॉडफ्रे फिलिप्स और VST इंडस्ट्रीज के शेयरों में मंगलवार सुबह 10 बजे के करीब गिरावट देखी गई.
क्या जुड़ेगा पांचवा टैक्स स्लैब?
समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, एक अधिकारी ने कहा कि 5%, 12%, 18% और 28% की चार-स्तरीय कर स्लैब जारी रहेगी और GoM द्वारा 35% की नई दर प्रस्तावित की गई है.
अधिकारी ने कहा, 'मंत्री-समूह ने तंबाकू और उससे बने उत्पादों के अलावा एयरेटेड पेय पदार्थों (कोल्ड ड्रिंक) पर 35% की विशेष दर लगाने पर सहमति जताई है. इस कदम का शुद्ध राजस्व प्रभाव सकारात्मक होगा.'
GST काउंसिल लेगी अंतिम फैसला
मंत्री-समूह GST परिषद को कुल मिलाकर 148 वस्तुओं पर कर दरों में बदलाव का प्रस्ताव देगा और इन सिफारिशों पर GST काउंसिल अंतिम फैसला करेगी. मंत्री समूह की रिपोर्ट पर 21 दिसंबर को GST काउंसिल की बैठक में चर्चा किए जाने की उम्मीद है. काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी और इसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे.