
पटेवा : भूमि विवाद के चलते दो पक्षों के बीच गाली गलौच और मारपीट
पटेवा थाना अंतर्गत ग्राम सिनोधा में एक पुराना भूमि विवाद के चलते दो पक्षों के बीच गाली गलौच और मारपीट हो गई।
हरदेव बरिहा ने बताया कि 14 जून 2025 को रात्रि लगभग 12:15 बजे, जब वह खेत में डलवाई जा रही मिट्टी का कार्य देख रहे थे, तभी गांव के तीन युवक रेहान खान, लक्की खान और अरशद खान वहां पहुंचे और यह कहकर झगड़ा शुरू कर दिया कि यह जमीन उनकी है।
हरदेव ने जब उन्हें जवाब दिया कि उन्हें जमीन संबंधी विवाद की जानकारी नहीं है और वे केवल मालिक के निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं, तो तीनों युवकों ने उन्हें गंदी-गंदी गालियां दीं और हाथ मुक्का से मारपीट की।
मारपीट से हरदेव को बाएं आंख के पास और पीठ में चोटें आईं। मौके पर मौजूद ट्रैक्टर चालक ने घटना को देखा और घायल ने तत्काल खेत मालिक इमरान पासा को सूचना दी।
हरदेव बरिहा की शिकायत पर आरोपी रेहान खान, लक्कीद खान और अरशद खान पर अपराध धारा 115(2)-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
जबकि मोहम्मद अरशद के अनुसार 14 जून 2025 की रात्रि को उनके परिवार की 50 वर्षों से काबिज जमीन, जो नया तालाब से लगी हुई है, वहां रात्रि 12:15 बजे, ट्रैक्टर और जेसीबी मशीनों की लाइट और आवाज सुनाई दी। जिसके बाद उसने अपने छोटे भाई रेहान को देखने भेजा, तब पता चला कि इमरान पासा और उसका साथी हरदेव बरिहा उनके खेत में मिट्टी डलवा रहे हैं।
इस मामले में जब अरशद, रेहान और उनके तीसरे भाई फराज उर्फ लक्की मौके पर पहुंचे और काम रोकने को कहा। तो इमरान पासा और हरदेव बरिहा ने गाली-गलौच की और रेहान खान को जान से मारने की धमकी दी. साथ ही, हाथ मुक्का से मारपीट भी की, जिससे रेहान को दाहिने हाथ के अंगूठे और गर्दन में चोटें आईं।
मोहम्मद अरशद की शिकायत पर आरोपी इमरान पासा और हरदेव बरिहा के विरुद्ध अपराध धारा 115(2)-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS, 351(2)-BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।