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तुमगांव थाना क्षेत्र में अवैध शराब पिलाने के दो मामलों में कार्रवाई

तुमगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब पिलाने के दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही मामलों में आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई है।

पहला मामला : रायकेरा मोड़, मरौद

19 जून 2025 को चौकी सिरपुर के पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर शराब पीने वाले मौके से भाग निकले, लेकिन आरोपी व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम सुरेश पटेल पिता आदराम पटेल उम्र 29 वर्ष निवासी मरौद, चौकी सिरपुर थाना तुमगांव बताया।

आरोपी के कब्जे से देशी प्लेन शराब की खाली शीशी एवं डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब की गंध आ रही थी, जप्त किए गए। आरोपी के पास वैध दस्तावेज नहीं पाए जाने पर उसके विरुद्ध धारा 36(C) छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

दूसरा मामला: ग्राम कोडार

20 जून 2025 को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम कोडार में एक व्यक्ति अपने घर के परछी में लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाने का साधन उपलब्ध करा रहा है।

पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी गई। शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग निकले। मौके से एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसने अपना नाम बुधारू निषाद पिता छन्नू निषाद उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम कोडार थाना तुमगांव बताया।

आरोपी के कब्जे से एक पौवा देशी प्लेन शराब (करीब 80 एमएल शेष, कीमत लगभग ₹40) एवं एक डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब की गंध आ रही थी, गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। आरोपी द्वारा वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उसके विरुद्ध भी धारा 36(C) छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।


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