सरायपाली ब्लाक मेडिकल ऑफिसर डॉ अमृत रोहेल्डकर निलंबित.
सरायपाली के शासकीय ब्लाक मेडिकल ऑफिसर डॉ अमृत रोहेल्डकर को अपने आवास में ही हॉस्पिटल खोल प्रसव करवाने के लिए निलंबित कर दिया गया है. यह आदेश स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से वहां के अवर सचिव सुनील नारायनीय ने जारी किया गया है.
दरअसल 11 जनवरी को एक स्थानीय निवासी की शिकायत पर SDM सरायपाली, तहसीलदार और टीम द्वारा सरायपाली के शासकीय ब्लाक मेडिकल ऑफिसर डॉ अमृत रोहेल्डकर अपने आवास में छापा मार कर अवैध रूप से हॉस्पिटल में सोनो ग्राफी मशीन जप्त की गई.
इसके पहले जनप्रतिनिधि से लेकर कई संगठन आम जन और कुछ दिनों पहले कांग्रेस के जिला राजीव ब्रिगेड अध्यक्ष जफ़र उल्लाह खान द्वारा कलेक्टर को लिखित शिकायत की थी. जिस पर महासमुंद कलेक्टर सुनील कुमार जैन के निर्देशन पर अनुविभागीय अधिकारी विनय कुमार, तहसीलदार और टीम द्वारा छापेमार कारवाही करते हुए सोनोग्राफी मशीन की जप्ती की और आगे इस मामले की गहन जाँच की जा रही थी.
मामले के प्रकाश में आने के बाद जब जाँच हुई तो पाया गया कि डॉ. अमृत के आवास में संचालित क्लिनिक में अवैध रूप से प्रसव किया जा रहा है. तथा उन्होंने अपने पद के दायित्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया और उनको सौपें गए कार्यों में उन्होंने गंभीर लापरवाही बरती, जिसके चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
साथ ही आदेश दिया गया है कि सक्षम अधिकारी के अनुमति एवं स्वीकृति के बिना वे मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे.एवं निलंबन की अवधि में मुलभुत नियम-53 के तहत डॉ. अमृत को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.