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सरायपाली : हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

कोटेनदराह निवासी बिशीकेशन पाइक के विरुद्ध थाना सरायपाली द्वारा दिनांक 19 दिसंबर 2020 को वार्ड नम्बर 02 वीरेंद्र नगर सराईपाली के किराए के मकान में अपनी पत्नी सुरेन्द्री पाइक की हत्या गला दबाकर किये जाने को लेकर उसके विरुद्ध हत्या, स्वयम को हत्या के दंड से बचने के लिए शव को जमीन में दफनाने, साक्ष्य को छिपाने जैसे अपराध के लिये प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पंकज आलोक तिर्की सरायपाली न्यायलय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाया औऱ 9 जुलाई 2025 को धारा 302भा द स, हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास और 500 अर्थदंड से, धारा201 भा द स के अपराध के लिए 2 वर्ष तथा धारा 203 भ द स के अपराध के लिए 1 वर्ष के कठिन कारावास से दंडित किया गया।

प्रकरण में कार्यवाही प्रार्थी नेहरू चौहान के शिकायत पर हुई थी, अभियोजन का संचालन अतिरिक्त लोक अभियोजक जे.के. पटेल द्वारा किया गया, प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी वीणा यादव द्वारा की गई थी।


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