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फसल बीमा कराने की अवधि बढ़ी, किसानों को बीमित राशि का 2 प्रतिशत देना होगा प्रीमियम

प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने की अंतिम अवधि बढ़ाकर अब 18 अगस्त कर दी गई है। जिले के सभी ऋणी किसान अपने संबंधित बैंक शाखा समिति से सम्पर्क स्थापित कर फसल बीमा करवा सकते हैं। अऋणी कृषक अपनी नजदीकी सहज जन सेवा केन्द्र से बीमा करवा सकते हैं।

कृषि विभाग के उप संचालक जितेन्द्र कोमरा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऋणी और अऋणी दोनों प्रकार के किसान शामिल हो सकते हैं। भू-धारक और बटाईदार किसान भी इसके लिए पात्र होंगे। अधिसूचित फसल के लिए जिन किसानों को वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत या नवीनीकृत हुआ है, उन्हें योजना में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। 

गैर ऋणी किसान भी आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1 खसरा और स्व प्रमाणित फसल बुवाई प्रमाण-पत्र के साथ योजना में शामिल हो सकते हैं। फसल बीमा कराने के लिए किसानों को कुल बीमित राशि का 02 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। एक ही अधिसूचित क्षेत्र और फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने की स्थिति में किसान को एक ही स्थान से बीमा कराना होगा तथा इसकी सूचना संबंधित बैंक को देना जरूरी है। कोमरा ने बताया कि कांकेर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए बजाज अहलयांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी को नामित किया गया है।


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त्रिवेन्द्र जगत

त्रिवेन्द्र जगत एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और cgsandesh.com के लेखक हैं। स्नातक की डिग्री और पत्रकारिता में 7+ वर्षों के अनुभव के साथ, वे पाठकों के लिए शिक्षा, करियर, करंट अफेयर्स और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर छोटी-बड़ी और महत्वपूर्ण खबर लेकर आते हैं। सही, सटीक और समय पर जानकारी देना ही उनका मुख्य लक्ष्य है।
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