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महासमुंद : मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 अंतर्गत ऑपरेटर्स की बैठक सम्पन्न

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से परिवहन ऑपरेटर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी रामकुमार ध्रुव, श्रम पदाधिकारी श्री डी.एन. पात्र तथा श्रम निरीक्षक मीनू नारायण सिंह ने विस्तार से जानकारी प्रदान की।

इस अवसर पर श्रम उप निरीक्षक  अलीय अहमद नियाजी, बलोरसन बघेल सहित बस ऑनर एवं ऑपरेटर बड़ी संख्या में मौजूद रहे। 

बैठक में बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 91 तथा मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के तहत परिवहन वाहनों का संचालन करने वाले चालकों के कार्य समय प्रतिदिन 8 घंटे एवं प्रति सप्ताह 48 घंटे निर्धारित किए गए हैं।

भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार इन प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इन नियमों के कड़ाई से पालन हेतु निर्देश दिए हैं। बैठक में उपस्थित समस्त ऑपरेटर्स को अधिनियम के प्रावधानों, पंजीयन प्रक्रिया तथा कार्य के घंटों के पालन संबंधी जानकारी देकर समझाईश दी गई।


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