
महासमुंद : औद्योगिक संस्थान में अनियमितता पर नोटिस जारी
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिला स्तरीय गठित संयुक्त टीम द्वारा शिवालिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड ग्राम बेलसोंडा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र शशिकांत सिंह, श्रम पदाधिकारी डी.एन. पात्र, जिला परिवहन अधिकारी राम कुमार ध्रुव, जूनियर साइंटिस्ट जितेन्द्र कुमार पर्यावरण विभाग, टेक्निकल इंजीनियर खनिज विभाग इन्द्र प्रकाश उपस्थित रहे।
इस दौरान पर्यावरण विभाग की जांच में स्थितियां सामान्य पाई गई। खनिज विभाग, परिवहन विभाग एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की जांच में कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई। श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, संविदा श्रमिक अधिनियम 1970, अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 के अन्तर्गत जांच, निरीक्षण किया गया।
ठेकेदारों द्वारा परिसर में आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं किया जाना पाया गया। कंपनी में वर्करों से ओवर टाईम कार्य लिया जाना पाया गया। जिसके संबंध में कोई भी रिकॉर्ड ठेकेदार, प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 अन्तर्गत पंजी प्रस्तुत नहीं किया तथा अन्य रिकार्ड भी प्रबंधन, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 (संशोधन 2016) में निर्धारित सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं पाया गया। उपरोक्त उल्लंघन के संबंध में प्रबंधन, ठेकेदार को नोटिस जारी किया जा रहा है।