
बैंक अकाउंट में कितना कैश जमा कर सकते हैं? जानिए Income Tax के नए नियम
क्या आप जानते हैं कि बैंक अकाउंट में एक बार में या सालभर में कितना कैश जमा किया जा सकता है? अक्सर लोग कैश निकालने की लिमिट जानते हैं, लेकिन कैश जमा करने की लिमिट की जानकारी बहुत कम होती है। यही अनजानापन कई बार इनकम टैक्स नोटिस की वजह बन जाता है। आइए जानते हैं बैंक में कैश जमा करने से जुड़े जरूरी नियम
सेविंग अकाउंट में कैश जमा लिमिट
अगर आपका Savings Account है और आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कुल ₹10 लाख या उससे ज्यादा कैश जमा किया है,
तो Income Tax Department आपसे पैसे का सोर्स (Source of Income) पूछ सकता है।
इसलिए अगर आप सालभर में बड़ी रकम कैश में जमा करते हैं, तो उसका पूरा रिकॉर्ड जरूर रखें।
करेंट अकाउंट में लिमिट
अगर आप बिज़नेस करते हैं और Current Account में सालभर में ₹50 लाख से ज्यादा कैश जमा करते हैं,
तो आपका अकाउंट इनकम टैक्स विभाग की नजर में आ सकता है।
बैंक और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सिस्टम अब डिजिटल तरीके से जुड़े हुए हैं, इसलिए हर बड़ा ट्रांजैक्शन ट्रैक किया जाता है।
₹2 लाख से ज्यादा कैश जमा करने पर PAN जरूरी
अगर आप किसी भी अकाउंट (सेविंग या करेंट) में ₹2 लाख से ज्यादा कैश जमा करते हैं,
तो बैंक PAN कार्ड अनिवार्य रूप से मांगता है।
PAN के बिना इतनी रकम जमा नहीं की जा सकती।
अगर आपकी जमा राशि ₹10 लाख से अधिक हो जाती है,
तो इनकम टैक्स विभाग को रिपोर्ट भेज दी जाती है।
लिमिट से ज्यादा कैश जमा करने पर क्या होगा?
अगर आप तय सीमा से ज्यादा कैश जमा करते हैं और पैसे का सोर्स नहीं बता पाते,
तो Income Tax Department आपको Notice भेज सकता है और Penalty (जुर्माना) भी लगा सकता है।
ऐसे में बेहतर यही है कि हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखें — जैसे बिज़नेस इनकम, सेल रिसीट या सैलरी स्लिप।
कैश ट्रांजैक्शन में ध्यान रखने योग्य बातें
₹2 लाख से ज्यादा कैश जमा या निकासी पर PAN कार्ड जरूरी
सालभर में ₹10 लाख से ज्यादा जमा करने पर इनकम टैक्स रिपोर्ट
करेंट अकाउंट में ₹50 लाख से ज्यादा कैश जमा करने पर नजर रखी जाती है
ट्रांजैक्शन का सोर्स साबित न करने पर Penalty लग सकती है
निष्कर्ष
अगर आप अपने बैंक अकाउंट में बार-बार बड़ी रकम कैश में जमा करते हैं,
तो हमेशा ध्यान रखें कि पैसा कानूनी और सोर्स्ड इनकम से आया हो।
रिकॉर्ड साफ रहेगा तो इनकम टैक्स नोटिस से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।