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छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, जारी नहीं होंगे नियुक्ति पत्र

राज्य सरकार पर आरोप - गड़बड़ी की शिकायत के बाद भी दे दी नियुक्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सुनवाई करते हुए बाकी बचे पदों में नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती परीक्षा को रद्द कर इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।

गौरतलब है कि यह मामला शारीरिक योग्यता परीक्षा से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि गड़बड़ी की शिकायत के बाद भी राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षा रद्द करने के बजाय 6 हजार पदों में से ढाई हजार पदों पर नियुक्ति दे दी थी।


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