महासमुंद : बस स्टैंड में पिता पुत्र के साथ ईट व दारू के बोटल से प्राण घातक हमला
महासमुंद बस स्टैंड में पिता पुत्र के साथ ईट व दारू के बोटल से प्राण घातक हमला किया गया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है.
ग्राम मुस्की थाना तुमगांव निवासी सीतल दास मानिकपुरी ने बताया कि 08 अप्रैल 2026 को शाम करीब 6:00 बजे वह अपने लड़के के साथ कार क्रमांक CG 06 GT 5467 से महासमुंद सब्जी बाजार से सब्जी लेने आया था. तथा सब्जी लेकर वापस लौटते समय बस स्टेण्ड बागबाहरा वाले गेट के पास एक अज्ञात लड़का कार खड़ा कर किसी से बात कर रहा था. तभी सीतल के बेटे ने कार हटाने हेतु हार्न बजाया तो कुछ दूरी पर खड़े कैलाश बाघ जोर से मां बहन की अश्लील गाली गलौज करते हुए आकर सीतल को दो तीन बार नाक में मारा. जिससे सीतल के नाक से खून निकलने लगा.
उसके बाद सीतल को गाड़ी से निकालकर तेरा
तो आज मैं मर्डर कर दूंगा बोलते हुए चिल्ला रहा था. तभी सीतल का लड़का दोनेश्वर अपने
पिता को बचाने आगे आया तो साहिल खान ने उसके उपर ईट से 3-4 बार वार किया और कैलाश
बाघ ने दानेश्वर के उपर दारू कि बोटल को तोड़कर उसके गले में घुसाने का प्रयास
किया. जिससे बचने के लिए दानेश्वर पीछे हटा तो उसके कान में बोटल लगने से चोट आयी.
इसके बाद सीतल के उपर भी जान से मारने की नियत से सिर में बोटल से मारा है जिससे सिर एवं गर्दन में चोट आई.
घटना में दानेश्वर का कान कट गया नश फट गई जिससे बहुत खून बहने लगा और उसके सिर में भी गंभीर चोटे आई. मौके पर धीरज सरफराज और पप्पू खान और भी कई लोग उपस्थित थे, पप्पू खान और धीरज सरफराज ने बीच बचाव कर सीतल और मेरे उसके को जिला अस्पताल खरोरा में भर्ती कराया. सीतल के बेटे दानेश्वर का ईलाज जारी है.
सीतल ने बताया कि कैलाश बाघ व साहिल खान द्वारा उसके बेटे दोनेश्वर व उसके उपर ईट व दारू के बोटल से प्राण घातक हमला किया गया है.
मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कैलाश बाघ और साहिल खान पर अपराध धारा 109-BNS, 118(1)-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS पंजीबध कर विवेचना में लिया है.