पिथौरा : गाली गलौज, मारपीट कर प्राण घातक हमला करने के मामले में फरार चल रहे आरोपियों की हुई गिरफ्तारी
पिथौरा पुलिस ने गाली गलौज, मारपीट कर प्राण घातक हमला करने के मामले में फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
घटना ग्राम कोचर्रा की है, जिसमे 01 आरोपी तथा 02 विधि से संघर्षरत बालको को बाल न्यायलय प्रस्तुत कर की गयी विधि सम्मत कार्यवाही की गई है.
मिली जानकारी के अनुसार 04 दिसंबर 2025 को मोबाईल ले जाने की बात को लेकर मुतजरर प्रीतम ध्रुव को रामकुमार यादव व उसके पुत्र के द्वारा गंदी-गंदी गाली गलौज कर लात गुस्सा से मारपीट किये तथा रामकुमार यादव का लड़का अपचारी बालक द्वारा सब्जी काटने वाले चाकू से मुतर्जरर प्रीतम ध्रुव को जान से खत्म कर दूंगा कहकर हत्या करने नियत से उसके पीठ में प्राण घातक हमला कर जख्मी कर दिया.
जिस पर प्रार्थी भागीरथी ध्रुव पिता महेन्द्र सिंह ध्रुव उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम कोचर्रा थाना पिथौरा की रिपोर्ट पर थाना पिथौरा में अपराध क्रमांक 238/2015 धारा 109, 3(5) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया था.
विवेचना के दौरान आरोपी व अपचारी बालक फरार चल रहे थे. जिन्हें 13 अप्रैल 2026 को आरोपी रामकुमार यादव व अपचारी बालकों को से पुछताछ करने पर प्रीतम ध्रुव के साथ चाकू से प्राणघातक प्रहार करना बताया और अपचारी बालक द्वारा धटना में प्रयुक्त एक सब्जी काटने वाली चाकू को पेश करने पर जप्त किया गया.
मामले में आरोपी रामकुमार यादव पिता गणेश राम यादव उम्र 40 साल निवासी कोचर्रा थाना पिथौरा जिला महासमुन्द द्वारा अपराध कबूल करने पर उन्हें गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया है तथा दो अपचारी बालको को बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर के विधि सम्मत कार्यवाही किया गया है.
गिरफ्तार आरोपी- 01- रामकुमार यादव पिता गणेश राम यादव उम्र 40 साल निवासी कोचर्रा थाना पिथौरा जिला महासमुन्द छ.ग.
02-दो विधि से संघर्षरत बालक।
जप्त संपत्ति –
01- एक सब्जी काटने का चाकू।