पिथौरा : दो मामलों में अवैध शराब पर कार्यवाही
पिथौरा पुलिस ने 10 जून 2026 को मुखबिर की सुचना पर दो मामलों में अवैध शराब पर कार्यवाही किया है.
पुलिस को मुखबिर से सुचना मिली कि ग्राम मुढीपार साहू ढाबा में नारद साहू नामक व्यक्ति लोगों को अवैध रूप से शराब पीने पिलाने की सूविधा उपलबध करा रहा है, उक्त सुचना पर पुलिस ग्राम मुढीपार साहू ढाबा पहुंचे जहां शराब पीने वाले लोग पुलिस को देखकर भाग गये एवं शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहे नारद साह पिता शिवराखन साहू उम्र 42 साल, पोटापारा थाना पिथौरा निवासी पकड़ा गया.
उक्त व्यक्ति के कब्जे से पुलिस ने दो नग 180 एमएल वाली अंग्रेजी गोवा शराब, एक में 180 एमएल भरी हुई शराब कीमती 120 रूपये व एक नग खाली अंग्रेजी गोवा शराब की खाली शीशी, 02 नग डिस्पोजल गिलास जप्त कर आरोपी नारद साहू का यह कृत्य अपराध धारा 36 सी आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.
इसी तरह मुखबिर से सूचना मिला कि मंगल ढाबा लाखागढ में चैतराम कुर्रे पिता सुकालूराम कुर्रे को अपने ढाबा में अवैध शराब रखकर बिक्री कर रहा है. सुचना पर पुलिस ने मुखबिर के बताये स्थान मंगल ढाबा लाखागढ पहुंची, जहां पर ढाबा में एक व्यक्ति मिला जिसका नाम पता पुछने पर अपना नाम चैतराम कुर्रे पिता सुकालू कुर्रे उम्र 55 साल, लाखागढ का रहने वाला बताया.
पुलिस ने उक्त व्यक्ति से कड़ाई से पुछताछ करने पर अपने ढाबा में गोवा स्पेशल व्हीस्की शराब रखकर बिक्री करना बताया.
जिसपर आरोपी एवं उसकी ढाबा की तलाशी लिया गया तो ढाबा में एक सफेद रंग की प्लास्टिक झोला में रखी 20 नग पौवा गोवा स्पेशल व्हीस्की प्लास्टिक के शीशी में भरी प्रत्येक में 180-180 एमएल भरी सीलबंद जुमला शराब 3600 एमएल जुमला कीमती 2400 रूपये मिला.
जिसे जप्त कर आरोपी चैतराम कुर्रे का कृत्य धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाये जाने पर मौके पर अपराध पंजीबध किया.