पिथौरा : आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही मंगलढाबा से शराब जप्त, टेन ढाबा में पीने की सुविधा देने पर कार्रवाई
पिथौरा पुलिस ने 13 जून 2026 को मुखबिर की सुचना पर दो मामलों में आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है, जिसमे एक मामले के शराब जप्त तो वहीँ दुसरे मामले में शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने पर कार्रवाई की गई है.
जिसमे टेन ढाबा के विदेशी भोई को अपने ढाबा में लोगों को अवैध रूप से शराब पीने पिलाने की सूविधा उपलबध कराते मिलने पर विदेशी भोई पिता नंदलाल भोई उम्र 50 वर्ष, विजयमाल थाना सांकरा के कब्जे से एक नग 180 एमएल वाली अंग्रेजी गोवा शराब पौवा में 50 एमएल भरी हुई शराब कीमती 40 रूपये व एक नग खाली अंग्रेजी गोवा शराब की खाली शीशी, 02 नग डिस्पोजल गिलास को पेश करने पर उसे जप्त कर आरोपी विदेशी भोई का यह कृत्य अपराध धारा 36 सी आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.
इसी तरह मुखबिर के बताये स्थान मंगलढाबा पिथौरा में आरोपी चैतराम कुर्रे पिता सुकालु कुर्रे उम्र 55 वर्ष निवासी लाखागढ, को एक सफेद रंग के झोला में 7 पौवा रोमियो देशी प्लेन शराब, प्रत्येक में 180-180 एमएल कुल 1260 एमएल कीमती 560 रूपये, 3 पौवा जम्मू मसाला प्रत्येक शीशी में 180-180 एमएल कुल 740 एमएल कीमती 300 रूपये एवं 2 नग बीयर 675 -675 एमएल कुल 1350 एमएल कीमती 380 रूपये जुमला 3150 एमएल कीमती 1240 रूपये मिलने पर उसे जप्त कर आरोपी चैतराम कुर्रे के खिलाफ धारा 34(1) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.