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छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, दरगाहों में डीजे-धूमाल पर प्रतिबंध के आदेश पर लगी रोक

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा दरगाहों, उर्स और अन्य धार्मिक आयोजनों में डीजे, धूमाल और नाच-गाने पर लगाए गए प्रतिबंध के आदेश पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान भी फिलहाल प्रभावहीन हो गया है।

मामले की सुनवाई जस्टिस ए.के. प्रसाद की एकलपीठ में हुई। सुफी इस्लामिक बोर्ड के संचालक मंडल के सदस्य फिरोज शाह अहमद द्वारा दायर याचिका में वक्फ बोर्ड के 11 जून 2026 के आदेश को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह ने पक्ष रखते हुए कहा कि बोर्ड का आदेश अधिकार क्षेत्र से परे है और धार्मिक आयोजनों पर इस प्रकार के प्रतिबंध लगाने का अधिकार सीमित है। वहीं, वक्फ बोर्ड की ओर से दलील दी गई कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण का अधिकार बोर्ड के पास है, इसलिए यह निर्देश जारी किया गया था।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि आगामी सुनवाई में वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र और लगाए गए प्रतिबंधों की वैधता का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा।

हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल राज्य की दरगाहों, उर्स और अन्य धार्मिक आयोजनों में डीजे, धूमाल और नाच-गाने पर लगाया गया प्रतिबंध प्रभावी नहीं रहेगा।



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