CG : राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना जारी
ई-केवाईसी नहीं कराने पर योजनाओं के लाभ में हो सकती है परेशानी
एमसीबी : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन प्राप्त करने वाले सभी पात्र हितग्राहियों के लिए ई-केवाईसी सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार जिले के सभी राशन कार्डधारी परिवारों से 15 जुलाई 2026 तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कराने की अपील की गई है।
खाद्य विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार राशन कार्ड में दर्ज सभी पात्र सदस्यों का ई-केवाईसी कराया जाना आवश्यक है। हालांकि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इस प्रक्रिया से छूट प्रदान की गई है। जिन हितग्राहियों का ई-केवाईसी अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, वे अपने निकटतम शासकीय उचित मूल्य दुकान में पहुंचकर अथवा “मेरा ई-केवाईसी” मोबाइल एप के माध्यम से यह प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर सकते हैं।
विभाग ने बताया कि हितग्राही e&POS मशीन के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन या फेस ई-केवाईसी के माध्यम से भी अपना सत्यापन करा सकते हैं। वहीं जिन परिवारों में 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य, दिव्यांगजन या विशेष परिस्थितियों वाले हितग्राही हैं, उनके लिए आवश्यक जानकारी उचित मूल्य दुकान एवं खाद्य विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है।
जिला प्रशासन ने सभी उचित मूल्य दुकान संचालकों, स्थानीय निकायों तथा जनपद पंचायतों को ई-केवाईसी कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हितग्राहियों से अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते ई-केवाईसी पूर्ण कराने की अपील की गई है, ताकि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे।
खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी अभियान का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों का सत्यापन सुनिश्चित कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना है। जिला प्रशासन ने सभी राशन कार्डधारकों से अभियान में सक्रिय सहयोग करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कराने का आग्रह किया है।