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जांजगीर-चांपा में गैंगरेप, हत्या और लूट के दोषियों को चार-चार बार उम्रकैद

जांजगीर-चांपा : गैंगरेप, हत्या और लूट के सनसनीखेज मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार तिवारी की अदालत ने रोहन पाण्डू और राजेंद्र सूर्या को चार-चार बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गैंगरेप की धारा में दोनों को उनके प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस तक जेल में रखने का आदेश दिया गया है।

मामला 12 फरवरी 2023 की रात यादव चौक जांजगीर का है। अभियोजन के मुताबिक, दोनों आरोपियों ने पहले मृतका के भाई के खाने में नींद की गोलियां मिला दीं और उसे बेहोश कर कमरे को बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद घर में घुसकर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने घर से जेवर, तीन मोबाइल और स्कूटी भी लूट ली थी।

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने 48 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी रोहन पाण्डू को कवर्धा के कुंडा बाजार से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से लूट का सामान और स्कूटी भी बरामद की।

अदालत में अभियोजन पक्ष ने 22 गवाहों और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने गैंगरेप, हत्या, लूट और गृह-अतिचार की धाराओं में दोनों दोषियों को अलग-अलग आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

फास्ट ट्रैक कोर्ट का यह फैसला जघन्य अपराधों के मामलों में कानून की सख्ती को दर्शाता है।


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