बागबाहरा : 3 अलग-अलग मामलों में 33.5 लीटर अवैध महुआ शराब जप्त
बागबाहरा पुलिस ने 3 अलग-अलग मामलों में अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए कुल 33.5 लीटर अवैध महुआ शराब जप्त किया है.
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने 16 अगस्त 2026 को मुखबीर सूचना पर रेल्वे फाटक के पास बागबाहरा में आरोपी राहुल निराला पिता डोमर सिंह निराला उम्र 26 वर्ष निवासी हरनादादर थाना बागबाहरा के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में भरी हुई 03 नग 05-05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक झिल्ली में भरी हुई कुल 15 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित देशी महुआ शराब कीमती 3000 रूपये, तथा एक सफेद रंग के एक्टिवा क्रमांक CG 06 PA 0371 किमती 50000 कुल संपति कीमत 53000 रूपये को जप्त कर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबध कर विवेचना में लिया.
इसी तरह 16 अगस्त 2026 को ग्राम हरनादादर मे आरोपी रवि निराला पिता डोमार निराला उम्र 25 वर्ष निवासी हरनादादर के कब्जे से एक काला रंग का होण्डा डिओ स्कूटी क्रमांक सीजी-04-एनजी-2197 के डिक्की में एक सफेद रंग के प्लासिटक बोरी में भरी दस-दस लीटर क्षमता वाली वाली प्लास्टिक पालीथीन में भरी पांच-पांच लीटर हाथ भठठी महुआ शराब कुल 10 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब एव मकान अन्दर दरवाजा के पास से दो-दो लीटर क्षमता वाली प्लाटिक बटल में भरी दो दो लीटर हाथ भठठी महुआ शराब कुल 14 लीटर हाथ भठठी महुआ शराब किमती 2800 रूपये एक-एक लीटर, लोहे का गैस चुल्हा किमती 2000 रूपये, एक नग एल्युमियम गंज किमती 2000 रूपये, एक मिटटी का गंजनुमा बर्तन 500 रूपये एच पी गैस सेलेन्टर 2500 रूपये कुल किमती 10500 एक काला रंग का होण्डा डिओ स्कूटी पुरानी ईस्तमाली क्रमांक सीजी-04-एनजी-2197 किमती 40000 रूपये कुल संपति 47300 रूपये जप्त किया. मौके 16 नग प्लास्टिक डिब्बा में भरी महुआ लहान (महुआ पास) नष्ट किया गया.
मामले में आरोपी रवि निराला का कृत्य अपराध धारा 34(2),34(F) आबकारी अधिनियम का पाये जाने से आरेापी रवि निराला को हिरासत में लेकर अपराध कायम किया गया.
जबकि 17 अगस्त 2026 को पुलिस ने ठाकूर राम सोनवानी का घर आगन मनबाय मे आरोपी ठाकूर राम सोनवानी पिता निरंजन सोनवानी उम्र 45 वर्ष निवासी मनबाय के कब्जे से दो-दो लीटर क्षमता वाली सफेद एव हरा रंग के प्लास्टिक बाटल में भरी दो- दो लीटर, हाथ मट्ठी महुआ शराब कुल चार लीटर एंव एक एक लीटर क्षमता वाली प्लाटिक बाटल में भरी लगभग 500 एम एल हाथ मट्टी महुआ शराब कुल 4.500 लीटर हाथ मट्ठी महुआ शराब किमती 900 रूपये को जप्त कर कब्जा मे लिया.
मामले में आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से धारा 34(1) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना मे लिया.