महासमुंद : अवैध रूप से शराब पीने की सूविधा उपलब्ध कराने पर कार्रवाई
महासमुंद पुलिस ने 16 अगस्त 2026 को मुखबिर की सुचना पर ग्राम बम्हनी में लोगों को अवैध रूप से शराब पीने पिलाने की सूविधा उपलब्ध कराते एक व्यक्ति को पकड़ा है.
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति बम्हनी एवं चिंगरौद के मध्य सीलती नाला के उपर ग्राम बम्हनी में लोगों को अवैध रूप से शराब पीने पिलाने की सूविधा उपलब्ध करा रहा है.
उक्त सूचना पर पुलिस ने मुखबिर के बताये स्थान बम्हनी एवं चिंगरौद के मध्य बहने वाली शीतली नाला के उपर ग्राम बम्हनी पहुंची जहां शराब पीने वाले लोग पुलिस को देखकर भाग गये एवं शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहे एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिसे नाम पता पुछने पर अपना नामदीनदयाल साहू पिता कुशल साहू उम्र 19 वर्ष निवासी वार्ड नं 04 बजरंग चौक बम्हनी थाना का रहने वाला बताया.
जिसके चखना दुकान से पुलिस ने दो नग रोमियो देशी मदिरा मशाला शराब की अधभरी शीशी प्रत्येक में लगभग 40-50 ML भरी हुई किमती 90 रूपये, दो नग खाली प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में मशाला शराब की गंध आ रही, दो नग अधभरी पानी की पैकेट, दो नग अधभरी फल्ली दाना की पैकेट कुल संपति 90 रूपये जप्त कर आरोपी दीनदयाल साहू का यह कृत्य अपराध धारा 36 सी आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया.