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भोलेनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आरोपी को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

रायपुर : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर हिंदू धर्म और भगवान भोलेनाथ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी अरुण पन्नालाल की जमानत याचिका न्यायालय ने निरस्त कर दी है। मामले में भाजपा विधि प्रकोष्ठ की ओर से आरोपी की जमानत का विरोध किया गया।

भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक बृजेश नाथ पाण्डेय, जिला संयोजक नंदकुमार साहू, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष दिनेश देवांगन, मीडिया प्रभारी गुलशन साहू और अधिवक्ता ऋषभ मिस्त्री ने न्यायालय के समक्ष आरोपी की जमानत याचिका पर आपत्ति दर्ज कराते हुए मामले की गंभीरता और सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को लेकर अपना पक्ष रखा।

न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी अरुण पन्नालाल की जमानत याचिका निरस्त कर दी। भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने कहा कि धार्मिक आस्था और देवी-देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी से सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। ऐसे मामलों में कानून के तहत प्रभावी कार्रवाई के लिए आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

विधि प्रकोष्ठ की ओर से जमानत आवेदन के विरोध में न्यायालय में उपस्थित होकर सहयोग करने वाले अधिवक्ता साथियों का आभार भी व्यक्त किया गया।


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