पिथौरा : दो मामलों में शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर कार्रवाई
पिथौरा पुलिस ने दो मामलों में शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर कार्रवाई किया है.
मिली जानकारी के अनुसार 25 अगस्त 2026 को पुलिस को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि CG 53 ढाबा NH 53 रोड पिथौरा में लोगों को अवैध रूप से शराब पीने पिलाने की सूविधा उपलबध कराया जा रहा है.
इसकी सुचना पर पुलिस ने CG 53 ढाबा NH 53 रोड पिथौरा पहुंची जहां शराब पीने वाले लोग पुलिस को देखकर भाग गये एवं शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहे बिरेन्द्र कुमार पटेल पिता भूषण लाल पटेल उम्र 31 वर्ष निवासी देवगांव थाना राजादेवरी जिला बलौदाबाजार के कब्जे से दो नग 180 एमएल वाली सवा शेरा देशी प्लेन शराब पौवा में 50-50 एमएल भरी हुई शराब कीमती 70 रूपये व तीन नग खाली सवा शेरा देशी प्लेन शराब खाली प्लास्टिक शीशी, 02 नग डिस्पोजल गिलास को पेश करने पर पुलिस ने जप्त किया.
मौके पर आरोपी का यह कृत्य अपराध धारा 36 सी आबकारी एक्ट का पाये जाने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.
इसी तरह पुलिस को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि तारणीश शुक्ला नामक व्यक्ति अपने दुकान लहरौद में लोगों को अवैध रूप से शराब पीने पिलाने की सूविधा उपलबध करा रहा है, जिसकी सूचना पर पुलिस आरोपी के दुकान लहरौद पहुंचे जहां शराब पीने वाले लोग पुलिस को देखकर भाग गये एवं शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहे तारणीश शुक्ला पिता नारायण प्रसाद शुक्ला उम्र 27 साल साकिन कर्मचारी कालोनी वार्ड नं0 08 लहरौद के कब्जे से तीन नग 180 एमएल वाली सवा शेरा देशी प्लेन शराब पौवा में करीबन 30-30 एमएल भरी हुई शराब कीमती 50 रूपये व दो नग खाली सवा शेरा देशी प्लेन शराब खाली प्लास्टिक शीशी, 02 नग डिस्पोजल गिलास को पेश करने पर पुलिस ने उसे जप्त किया एवं आरोपी तारणीश शुक्ला का यह कृत्य अपराध धारा 36 सी आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.