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महासमुंद : ट्रक से 170 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जप्त, आरोपी गिरफ्तार.

महासमुंद पुलिस ने 27 अगस्त 2026 को मुखबिर की सुचना पर एक ट्रक से करीब 170 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जप्त किया है.

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सुचना मिली कि वाहन क्रमांक DD01M9023 का चालक अपने वाहन के पीछे डाला में अवैध रूप से गांजा परिवहन कर ले जा रहा है.

उक्त सुचना पर पुलिस ने कुछ समय बाद महाराजा ढाबा के सामने NH-353 रोड बिरकोनी में मुखबिर के बताये नंबर DD01M9023 के वाहन को रोककर वाहन चालक से से नाम पता पूछा.

जिसने अपना नाम अंकित कुमार यादव पिता राम शरण यादव उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम गणेश कपर्वा थाना उच्चाहार जिला रायबरेली उत्तरप्रदेश का निवासी होना बताया.

जिसे पुलिस ने वाहन के पीछे डाला में क्या है पूछने पर गोल-मोल जवाब देने लगा. लेकिन कुछ देर बाद कांछ के नीचे बोरियों में गांजा होना बताया. जिसपर पुलिस ने अंकित कुमार यादव के कब्जे के वाहन क्रमांक DD01M9023 की तलाशी लेने पर कांच के टुकड़ों के नीचे 07 नग बोरियों में गांजा पाया गया.

आरोपी अंकित कुमार यादव ने बताया कि संतोष गुप्ता पिता बद्रीनारायण गुप्ता ग्राम माधोसिंग थाना औराई जिला भदोही उत्तरप्रदेश जो आरोपी अंकित कुमार यादव के पास कटक उडीसा में आया और एक नग नोकिया कंपनी की पेड मोबाईल देकर बौद्धगढ उड़ीसा जाने हेतु बोला, तथा बौद्ध चौक के पास वाहन को खड़े रहने हेतु बोला.

अंकित कुमार के टूटा फुटा मोबाईल अपने पास रख लिया है तब अंकित कुमार के द्वारा बौद्ध जाकर बौद्ध चौंक में खड़े हुआ, जहां दो व्यक्ति अंकित के पास आकर वाहन को ले जाकर कुछ समय पश्चात गांजा लोड कर लाकर दिया और बताया कि इसमें गांजा लोड है सम्हल कर जाना.

इसके बाद अंकित उक्त वाहन को लेकर फिरोजाबाद जाने के लिए निकला तो महाराजा ढाबा बिरकोनी के पास महासमुंद पुलिस ने पकड़ लिया.

पुलिस ने आरोपी अंकित कुमार यादव के कब्जे से मिले 07 नग बोरी में भरा हुआ मनोत्तेजक मादक पदार्थ गांजा के 24.350 किलोग्राम तथा बोरी को खोलकर गिनती करने पर बोरी के अंदर 24 पैकेट गांजा, बोरी क्रमांक 02 को बोरी सहित तौल कराने पर 36.500 किलोग्राम तथा बोरी को खोलकर गिनती करने पर बोरी के अंदर 35 पैकेट गांजा, बोरी क्रमांक 03 को बोरी सहित तौल कराने पर 24.600 किलोग्राम तथा बोरी को खोलकर गिनती करने पर बोरी के अंदर 23 पैकेट गांजा, बोरी क्रमांक 04 को बोरी सहित तौल कराने पर 25.350 किलोग्राम तथा बोरी को खोलकर गिनती करने पर बोरी के अंदर 24 पैकेट गांजा, बोरी क्रमांक 05 को बोरी सहित तौल कराने पर 24.600 किलोग्राम तथा बोरी को खोलकर गिनती करने पर बोरी के अंदर 24 पैकेट गांजा, बोरी क्रमांक 06 को बोरी सहित तौल कराने पर 24.550 किलोग्राम तथा बोरी को खोलकर गिनती करने पर बोरी के अंदर 24 पैकेट गांजा तथा बोरी क्रमांक 07 को बोरी सहित तौल कराने पर 10.800 किलोग्राम तथा बोरी को खोलकर गिनती करने पर बोरी के अंदर 10 पैकेट गांजा कुल वजन 170 किलो 75 ग्राम कीमती 85,00,000 रूपये मिलने पर आरोपी के कब्जे से उक्त गांजा, घटना में प्रयुक्त एक नग मिनी ट्रक क्रमांक DD 01 M 9023 किमती 10 लाख रूपये तथा आरोपी के जामा तलाशी के दौरा मिले एक नग नोकिया की पैड मोबाइल कीमती 300 रूपये, नगदी रकम 3670 रूपये, ड्रायविंग सायसेंस, जप्त कर कब्जा में लिया.

मामले में आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 20 (बी) नारकोटिक एक्ट पंजीबध कर विवेचना में लिया गया.

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