तुमगांव : लोगों को बैठाकर अवैध रूप से शराब पीने का सामान उपलब्ध कराने वालों पर मामला दर्ज
तुमगांव पुलिस ने 31 अगस्त 2026 को मुखबिर की सुचना पर दो अलग-अलग मामलों में लोगों को बैठाकर अवैध रूप से शराब पीने का सामान उपलब्ध कराने वालों पर मामला दर्ज किया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम अछोला तुमगांव समोदा मार्ग में पुल के पास रोड किनारे एक व्यक्ति अपने चखना ठेला में लोगों को बैठाकर अवैध रूप से शराब पीने पिलाने का साधन उपलब्ध करा रहा है.
सूचना पर पुलिस ने मौके पर एक व्यक्ति को लोगों को बैठाकर अवैध रूप से शराब पीने का सामान उपलब्ध कराते पकड़ा, इस दौरान शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गए.
मौके पर पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम जितेन्द्र साहू पिता जोधन साहू उम्र 35 वर्ष निवासी अछोला थाना तुमगांव जिला महासमुंद का रहने वाला बताया, जो लोगों को शराब पिलाने का सामान उपलब्ध कराते हुए मिला.
पुलिस ने आरोपी द्वारा पेश करने पर 01 पौवा देशी मसाला शराब 180ML वाली शीशी में करीबन 90ML शराब भरी हुई कीमती लगभग 50 रूपये एवं 01 नग प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास जप्त किया.
वहीँ मामले आरोपी का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.
इसी तरह मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम अछोला तुमगांव समोदा मार्ग में पुल के पास रोड़ किनारे एक व्यक्ति अपने चखना ठेला में लोगों को बैठाकर अवैध रूप से शराब पीने पिलाने का साधन उपलब्ध करा रहा है.
उक्त सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची जहां एक व्यक्ति लोगों को बैठाकर अवैध रूप से शराब पीने का सामान उपलब्ध करा रहा था. इस दौरान शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गए.
वहीं मौके पर पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम ओमकार धीवर पिता बौवा धीवर उम्र 51 वर्ष अछोला थाना तुमगांव जिला महासमुंद का रहने वाला बताया जो लोगों को शराब पिलाने का सामान उपलब्ध कराते हुए मिला.
पुलिस ने आरोपी द्वारा पेश करने पर 01 पौवा देशी मसाला शराब 180ML वाली शीशी में करीबन 90ML शराब भरी हुई कीमती लगभग 50 रूपये एवं 01 नग प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास जप्त किया.
मामले में आरोपी का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया.