बलौदा : 40 लीटर महुआ शराब जप्त
बलौदा पुलिस ने 30 अगस्त 2026 को मुखबिर की सूचना पर करीब 40 लीटर महुआ शराब का परिवहन करते दो लड़कों को पकड़ा है.
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सुचना मिली कि एक काला नीला कलर का स्कूटी में दो व्यक्ति अवैध रूप से महुआ शराब ग्राम बलौदा से पाईकपारा सडक मार्ग से परिवहन करने वाले हैं.
जिसपर पुलिस ने पाईकपारा पुलिया के पास पहुंचकर घेराबंदी किया, जहाँ कुछ देर बाद मुखबीर के बताये अनुसार एक संदिग्ध काला नीला रंग का स्कूटी HONDA DIO क्रमांक CG 06 HC 9570 को रोककर अभिरक्षा में लेकर स्कूटी में सवार दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की गई,
जो स्कूटी चालक द्वारा अपना नाम साहिल चौहान पिता गजानंद चौहान, उम्र 16 वर्ष 10 माह निवासी जोगनीपाली थाना सरायपाली जिला महासमुन्द छ0ग0 तथा स्कूटी के पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम नवीन चौहान पिता सांवरिया चौहान, उम्र 16 वर्ष निवासी जोगनीपाली, थाना सरायपाली, जिला महासमुंद बताये एवं
दो अपने स्कूटी के सामने रखे एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी में महुआ शराब ले जा रहे थे, जिसकी तलाशी लेने पर बोरी के अंदर कुल 08 नग सफेद प्लास्टिक झिल्ली में प्रत्येक में 05-05 लीटर महुआ शराब कुल 40 लीटर कीमती 4000 रूपये अवैध रूप से परिवहन करते पाया गया.
यह अपराध प्रथम दृष्टया कृत्य छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत दंडनीय अपराध होना पाए जाने से बरामद अवैध महुआ शराब तथा उक्त शराब के परिवहन में प्रयुक्त स्कूटी वाहन HONDA DIO क्रमांक CG 06 HC 9570, कीमती लगभग 50,000/-, कुल जुमला 54,000/- को विधिवत जप्त कर कब्जा में लिया गया.
दोनों बालकों की कम आयु को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें वयस्क आरोपी की भांति गिरफ्तार कर पुलिस थाना अथवा लकअप में निरुद्ध नहीं किया गया। चूंकि समय रात्रि का था तथा दोनों बालक नाबालिग पाए गए, अतः उन्हें थाना लाकर निरुद्ध न करते हुए उनके अभिभावकों को घटनास्थल पर ही बुलाया गया.
इसके पश्चात दोनों बालकों के माता-पिता/वैध अभिभावक घटनास्थल पर उपस्थित हुए, उपस्थित अभिभावकों की पहचान एवं बालकों से उनके संबंध का सत्यापन किया गया. उन्हें बालकों द्वारा किए गए कृत्य, बरामद अवैध महुआ शराब, जप्त वाहन तथा किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बालकों के संबंध में की जाने वाली आगामी वैधानिक कार्यवाही से अवगत कराया गया.
इसके बाद आवश्यक समझाइश एवं वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात दोनों बालकों को उनके माता-पिता/वैध अभिभावकों की सुपुर्दगी में घटनास्थल पर ही दिया गया, बालकों के माता-पिता/वैध अभिभावकों से पृथक-पृथक सुपुर्दनामा प्राप्त किया गया, जिसमें उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे बालकों की उचित देखरेख एवं सुरक्षा करेंगे, उन्हें किसी भी प्रकार के आपराधिक अथवा विधि-विरुद्ध कृत्य में संलिप्त नहीं होने देंगे, बालकों की गतिविधियों पर उचित निगरानी रखेंगे तथा पुलिस/माननीय किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जब भी बालकों को उपस्थित कराने हेतु निर्देशित किया जाएगा, तब निर्धारित दिनांक एवं समय पर बालकों को उपस्थित कराएंगे. साथ ही बालकों के पते अथवा संपर्क विवरण में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर पुलिस को तत्काल सूचित करेंगे तथा प्रकरण की आगामी वैधानिक कार्यवाही में पुलिस एवं माननीय किशोर न्याय बोर्ड को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे.
31 अगस्त 2026 को विधि से संघर्षरत बालकों के उम्र संबंधि दस्तावेज हेतु आई.ई.एम.बी.हू.उ.मा. विद्यालय कुटेला सरायपाली से प्राप्त होने पर अपराध में दोनों की संलिप्तता होने से अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.